उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने आबकारी नीति वर्ष 2026–27 के तहत ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के बिंदु-23 को लागू करते हुए थोक अनुज्ञापन और बी.आई.ओ. अनुज्ञापन के लिए रिटेल पेमेंट इंडेंटिंग व्यवस्था शुरू कर दी है।
विभाग द्वारा जारी 24 मार्च के आदेश के अनुसार, देशी मदिरा, यूपीएमएल, विदेशी मदिरा, बीयर और वाइन की फुटकर दुकानों द्वारा सीएल-2/एफएल-2/एफएल-2बी पर ऑनलाइन इंडेंट प्रस्तुत करते समय थोक अनुज्ञापनों को विभाग द्वारा निर्धारित बैंक के पूल खाते में ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा।
इस व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए IESMS पोर्टल पर थोक अनुज्ञापनों के बैंक खाता विवरण दर्ज करने की प्रक्रिया 24 मार्च 2026 से सक्रिय हो चुकी है।
Social Media Influences Bar Visits and Drink Choices in India, NielsenIQ Report Finds
United Spirits Popular Liquor Sales Decline 22.7% to ₹181 Crore in Q2 FY27 Amid Excise Policy Changesप्रभारी संयुक्त आबकारी आयुक्त (टास्क फोर्स) डी.एन. दुबे ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जनपद के थोक अनुज्ञापनों को एसओपी के अनुसार पोर्टल पर बैंक विवरण भरने के आदेश दें।
इसके लिए एसओपी पत्र और शपथ-पत्र का प्रारूप CMS पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है, जिसे डाउनलोड कर अपलोड किया जा सकेगा।
यह कदम व्यवस्था को सरल बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, जिससे 2026–27 की आपूर्ति प्रक्रिया डिजिटल रूप से सुचारू रूप से संचालित हो सकेगी।

