उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी स्थित मेसर्स ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड को अल्कोहल वर्ष 2025–26 में 105 लाख बल्क लीटर ग्रेन एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) देश के बाहर निर्यात करने की अनुमति प्रदान कर दी है।
यह अनुमति राज्य के राजस्व, औद्योगिक हित तथा निवेश और रोजगार संवर्धन को ध्यान में रखते हुए दी गई है। उप सचिव द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, यह निर्यात कंपनी की स्वीकृत अधिष्ठापित औद्योगिक क्षमता के अंतर्गत ही किया जाएगा।
साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि प्रदेश में शीरा या अल्कोहल की कमी होती है और आबकारी विभाग निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है, तो आवेदक को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।
Scotch Whisky Association Appeals Against England’s New Single Malt Whisky Rules
Kerala Government Plans Strict Action Against Bars Serving Alcohol to People Below 23आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रदेश में ग्रेन की कमी होने की स्थिति में कंपनी बाहर से ग्रेन आयात कर ग्रेन ENA का निर्यात कर सकेगी। देश के बाहर ग्रेन ENA निर्यात करने पर किसी प्रकार की निर्यात फीस नहीं ली जाएगी।
आबकारी विभाग के अनुसार, निर्यात के लिए प्रत्येक परमिट के तहत अधिकतम 50,000 बल्क लीटर तक निर्यात की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ ₹50,000 की प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी।


