दिल्ली एयरपोर्ट पर खुली लिकर शॉप, दूसरी दुकानों से अलग इसलिए है, क्योंकि यहां घरेलू विमान में यात्रा करने वाले यात्री भी शराब खरीद सकते हैं। साथ ही यहां से एयरपोर्ट के कर्मचारी भी शराब खरीद सकते हैं और शराब की दुकान 24 घंटे खुली रहेगी। सामान्य तौर पर दिल्ली में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10
बजे तक संचालित होती हैं। यहां वॉक इन एक्सपीरियंस के जरिए शराब खरीद सकेंगे और हाईटेक पेमेंट सिस्टम से आप कई तरह से पैसों का भुगतान कर सकते हैं।
दिल्ली आबकारी की ओर से शराब की दुकानों के लिए कई तरह के लाइसेंस दिए जाते हैं। इन लाइसेंसों की कई कैटेगरी हैं, जिनमें एल-1 से लेकर एल-37 तक दुकानें शामिल हैं। इसमें भी कई सब कैटेगरी भी है और कुल मिलाकर 52 तरह के लाइसेंस सरकार की ओर से दिए जाते हैं। आम तौर पर दिल्ली में जो दुकानें हैं, वो एल-6 लाइसेंस वाली शराब की दुकानें हैं। बता दें कि एल-10 लिकर शॉप का मतलब है कि ये दुकानें एयरपोर्ट या फिर शॉपिंग मॉल के अंदर खोली जाएगी। इन दुकानों पर खुदरा रूप में इंडियन लिकर और फॉरेन लिकर दोनों ही बेची जा सकती हैं। इसके साथ ही इन लिकर शॉप पर गिलास, पेग मेकर, आइस पॉक्स, ट्रे, आईस होल्डर बोतल ऑपनर आदि भी बेचे जा सकते हैं।
Carlsberg, Pernod Ricard and Coca-Cola Advance India IPO Plans at Different Stages
Telangana High Court Stays Special Privilege Fee on Bars and Restaurants for Four Weeksदिल्ली में अधिकतर दुकानें एल-6 लाइसेंस वाली हैं। वे पब्लिक सेक्टर में रिटेल में इंडियन लिकर बेच सकते हैं, जिसे देसी शराब का ठेका भी कहा जाता है। इसमें एक लाइसेंस एल-6 एफई मिलता है, जिसमें दुकानदार पब्लिक सेक्टर में फॉरेन लिकर रिटेल में बेच सकते हैं। इसके अलावा एल-7, एल-7एफजी, एल-7 एफई, एल-8, एल-9 कई तरह के लाइसेंस दिए जाते हैं।

