आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बार और क्लबों में 21 वर्ष से कम आयु वालों को शराब परोसने पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। गन्ना संस्थान में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में 9 जुलाई को उन्होंने क्लबों और बार की लगातार चेकिंग करने को कहा। वहीं जिन शराब की दुकानों पर बैठकर पिलाने का लाइसेंस नहीं है, वहां खुले में मदिरा का सेवन नहीं होने देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय के बाद मदिरालय एवं बार नही खुलने चाहिए। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 58,310 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष जून माह तक 11,783.76 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने जून तक अधिक राजस्व प्राप्त करने वाले अयोध्या, मिर्जापुर तथा प्रयागराज प्रभार के अधिकारियों की सराहना की। वहीं न्यूनतम राजस्व प्राप्त करने वाले गोरखपुर, झांसी तथा बांदा प्रभार के अधिकारियों को चेतावनी दी। बैठक में प्रमुख सचिव आबकारी वीना कुमारी ने बताया कि जून में 3431.20 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां हुई हैं। गत वर्ष इसी माह में 3622.24 करोड़ रुपये की प्राप्तियां थी। जून के निर्धारित लक्ष्य 4800 करोड़ रुपये के सापेक्ष 71.48 प्रतिशत राजस्व ही प्राप्त हुआ है।
आबकारी मंत्री ने कहा कि अन्य प्रदेशों से शराब की तस्करी नहीं होनी चाहिए। ओवररेटिंग करने वाले दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज कराने के साथ दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जाये। देशी मदिरा टेट्रा पैक में ही उपलब्ध हो। मिलावट की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। सभी दुकानों पर पॉश मशीनों के संचालन और मशीन द्वारा स्कैनिंग करते हुए मदिरा की बिक्री हो। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जून माह तक कुल 2,24,147 छापे मारे गये और 27,256 मुकदमे दर्ज कराए गये। तस्करी में लिप्त 49 वाहन जब्त किये गये तथा 2056 व्यक्तियों को जेल भेजा गया। बैठक में आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह, अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन) ज्ञानेश्वर त्रिपाठी एवं विशेष सचिव दिव्य प्रकाश गिरी सहित अन्य आबकारी अधिकारी उपस्थित थे।
Carlsberg, Pernod Ricard and Coca-Cola Advance India IPO Plans at Different Stages
Telangana High Court Stays Special Privilege Fee on Bars and Restaurants for Four Weeks
