प्रदेश सरकार ने आबकारी विभाग द्वारा नियंत्रित शीरे के आरक्षण में 1 प्रतिशत कमी का आदेश जारी किया है। शासन ने 5 अगस्त को एक आदेश जारी कर वर्तमान शीरा सत्र 2023- 24 के लिए पूर्व निर्धारित 19 प्रतिशत आरक्षण को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। आरक्षित शीरा आसवनियों को देशी मदिरा के निर्माण हेतु आवंटित किया जाता है। देशी मदिरा निर्माता आसवनियों से मांग के मुताबिक वर्तमान सत्र के अक्टूबर माह तक के लिए शीरे का आवंटन कर दिया गया है। आरक्षित शीरे के आवंटन के पश्चात चीनी मिलों में आरक्षित शीरा अवशेष बच रहा था। चीनी मिलों ने उस शीरे को अनारक्षित शीरे में परिवर्तन करने की शासन से मांग की थी। भारत सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए चीनी मिलों द्वारा एथेनॉल आपूर्ति के लिए अधिक शीरे की आवश्यकता पड़ रही है। चीनी मिलें अब आरक्षित शीरे की आपूर्ति बी-हैवी शीरे के टर्म में करती हैं।
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