विदेशों से लौटते समय वहां मिलने वाली मदिरा को देश में लाने की चाहत रखने वाले मदिरा प्रेमी कस्टम ड्यूटी अधिक होने के भय से अथवा इसकी जानकारी न होने के कारण नहीं ला पाते हैं। ऐसे मदिरा प्रेमियों के लिए यह जानकारी होना आवश्यक है कि विदेशों से दो लीटर तक मदिरा लाने पर किसी तरह का टैक्स नहीं भरना होता है। इससे अधिक अर्थात दो लीटर से ज्यादा मदिरा लाने पर 165 प्रतिशत का कस्टम टैक्स लगता है। अधिक मदिरा लाने पर अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिए कस्टम लाइसेंस भी लेना पड़ता है।








