Friday, March 13, 2026
Advertisementspot_imgspot_img
Advertisementspot_img
HomeAlco-BevAlcohol Industry Updatesकस्टम ड्यूटी से मिलती है दो लीटर मदिरा पर छूट

कस्टम ड्यूटी से मिलती है दो लीटर मदिरा पर छूट

विदेशों से लौटते समय वहां मिलने वाली मदिरा को देश में लाने की चाहत रखने वाले मदिरा प्रेमी कस्टम ड्यूटी अधिक होने के भय से अथवा इसकी जानकारी न होने के कारण नहीं ला पाते हैं। ऐसे मदिरा प्रेमियों के लिए यह जानकारी होना आवश्यक है कि विदेशों से दो लीटर तक मदिरा लाने पर किसी तरह का टैक्स नहीं भरना होता है। इससे अधिक अर्थात दो लीटर से ज्यादा मदिरा लाने पर 165 प्रतिशत का कस्टम टैक्स लगता है। अधिक मदिरा लाने पर अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिए कस्टम लाइसेंस भी लेना पड़ता है।

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!
- Advertisment -spot_imgspot_img

Most Popular

Recent Comments

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com