यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड कंपनी को जल संसाधन विभाग महाराष्ट्र से 345.45 करोड़ रुपए के जल शुल्क बकाया का भुगतान करने का नोटिस मिला। यह महाराष्ट्र सिंचाई अधिनियम, 1976 की धारा 49 (जे) के तहत जल आपूर्ति रोकने से संबंधित है। बता दें कि जल संसाधन विभाग, सिंचाई प्रभाग नांदेड़ (उत्तर) महाराष्ट्र ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कंपनी को नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर अपने बकाया पानी बिल का भुगतान करने को कहा गया है। अगर कंपनी बिल का भुगतान नहीं करती है तो
सरकार पानी का कनेक्शन काट सकती है। कंपनी का कहना है कि उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर करके अपनी नांदेड़ इकाई पर लगाए गए बढ़े हुए टैरिफ का विरोध किया है, जिससे मामला विचाराधीन हो गया है।
कंपनी में प्रमोटरों की हिस्सेदारी की बात करें तो अभी वह 56.67 फीसदी के करीब है, जबकि एफआईआई और एमएफ की हिस्सेदारी क्रमशः 16.68 फीसदी और 10.12 फीसदी थी। 84972.76 करोड़ रुपए के मार्केट कैंप के साथ कंपनी बेवरेजेज और डिस्टिलरीज उद्योग में काम करती है। दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी ने 3054.2 करोड़ रुपए की कंसोलिडेट बिक्री दर्ज की, जो पिछली तिमाही 2907.5 करोड़ रुपए से 5.05 प्रतिशत अधिक और एक साल पहले की समान तिमाही से 9.08 प्रतिशत अधिक है। कंपनी ने लेटेस्ट तिमाही में 350.2 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही से 63.49 प्रतिशत अधिक है।