Friday, March 13, 2026
Advertisementspot_imgspot_img
Advertisementspot_img
HomeAlco-BevAlcohol Industry Updatesस्कूल और मंदिरों के आसपास नहीं खुलेगा रेस्तरां

स्कूल और मंदिरों के आसपास नहीं खुलेगा रेस्तरां

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के एक बीयर बार में हुई फायरिंग से एक युवक की मौत की घटना पर स्वयं संज्ञान लेकर डीसी, एसएसपी और एक्साइज कमिश्नर को तलब किया है। रांची के मेन रोड इलाके में स्थित एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार में 26 मई को शराब सर्व करने के दौरान हुए दो गुटों के बीच झगड़े और मारपीट के बाद एक युवक ने प्रतिबंधित राइफल से बार के डीजे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर अफसरों को निर्देश दिया कि स्कूलों और मंदिरों के आसपास बार एवं रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत नहीं दी जाए। किसी भी हाल में रात 12 बजे के बाद बार और रेस्टोरेंट को न खोला जाये। कोर्ट ने एसएसपी को कहा है कि अगर पुलिस अलर्ट रहती और संबंधित थाने की पुलिस बार एवं रेस्टोरेंट की गतिविधियों पर निगरानी रखती तो बार में युवक की हत्या जैसी घटना नहीं होती। कुछ बार सुबह तीन-चार बजे तक खुले रहते हैं। पॉश इलाकों में बार और रेस्टोरेंट खोल दिए जाने के कारण जो माहौल बन गया है, उसमें महिलाओं का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि बार- रेस्टोरेंट के अंदर और आसपास इलाकों में सुरक्षित माहौल कायम रहे।

अफीम पर भी हाईकोर्ट हुआ सख्त

कोर्ट ने पुलिस के साथ-साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ड्रग्स और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने को कहा। ब्यूरो के अधिवक्ता को कोर्ट ने कहा, ‘सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से यह पता लगाया जाए कि झारखंड के किन इलाकों में अफीम की खेती हो रही है। रांची में ड्रग्स कंट्रोल के अभियान की स्थिति पर रांची एसएसपी को रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। उन्हें यह भी बताने को कहा गया है कि इस अभियान में लापरवाही करने वाले और विफल रहने वाले अफसरों पर क्या कार्रवाई की गई है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!
- Advertisment -spot_imgspot_img

Most Popular

Recent Comments

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com