उच्चतम न्यायालय के 23 अक्टूबर, 2024 के आदेश के क्रम में आबकारी विभाग सभी तरह के अल्कोहल वेस्टेज पर उत्पादन इकाइयों से निर्धारित शुल्क जमा करने का आदेश दिया है। इस सम्बंध में 19 दिसंबर को आबकारी आयुक्त द्वारा एक आदेश जारी कर कहा गया है कि डिस्टिलरी के अंतर्गत संचय पर हुए निर्धारित छूट से अधिक अल्कोहल के छीजन और परिवहन के दौरान हुए छीजन से सम्बन्धित सभी पूर्व में दिये गये नोटिस के मुताबिक धनराशियों को तत्काल जमा कराया जाए। आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जारी वाद और स्थगन आदेश अब नये आदेश से समाप्त हो चुके हैं। उच्चतम न्यायालय के 9 सदस्यीय जजेज की संवैधानिक पीठ ने औद्योगिक अल्कोहल को अब राज्यों के सरंक्षण में दिये जाने का आदेश दिया था। पूर्व में औद्योगिक अल्कोहल पर अधिकार क्षेत्र को लेकर चल रहे विभिन्न वादों के कारण इकाइयों द्वारा छीजन पर निर्धारित शुल्क नहीं जमा किया गया था।
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