ओडिशा की नयी आबकारी नीति में ‘लाइसेंस’ प्राप्त शराब की दुकानों में संगीत प्रदर्शन और ‘ऑर्केस्ट्रा’ की अनुमति दी गई है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि, शराब की दुकानों में किसी भी प्रकार के नृत्य प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। नयी आबकारी नीति एक सितंबर से लागू हो गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है, “किसी भी ‘ऑन शॉप’ (जहां परिसर
में ही बैठकर शराब पीने की भी व्यवस्था हो) परिसर में नृत्य प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, ऐसी दुकान में ओडिशा आबकारी नियम, 2017 के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर के भीतर संगीत प्रदर्शन या ऑर्केस्ट्रा आयोजित किये जा सकते हैं।” ‘ऑन शॉप’ का ‘लाइसेंस’ नहीं मिलेगा ओडिशा आबकारी नीति (आबकारी शुल्क, कर और मार्जिन संरचना के साथ-साथ नियामक दिशानिर्देश) एक सितंबर से लागू की गई है। नयी नीति में यह भी कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में कोई भी नयी भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) ‘ऑफ शॉप’ (जहां ग्राहक सिर्फ शराब खरीद सकते हैं, बैठकर पीने की व्यवस्था नहीं होती) स्वीकृत नहीं की जाएगी। नयी आबकारी नीति में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किसी नयी ‘ऑन शॉप’ को ‘लाइसेंस’ नहीं दिया जाएगा, हालांकि तीन सितारा और उससे ऊपर की श्रेणी के होटलों और बीयर बार को बीयर बेचने की अनुमति होगी।