एक्साइज डिपार्टमेंट ने शराब की बिक्री करनेवाले शॉप्स के लिए दुकानों के काउंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में मुंबई में वर्ली हिट एंड रन मामले और मई में पुणे में पोर्श दुर्घटना के मद्देनजर, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। अब बार और पब के रेस्टोरेंट में मुख्य काउंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है।
बार और पब में अनियमितताओं पर नजर रखने के लिए एक्साइज अधिकारी इन कैमरों का नियंत्रण करेंगे। इसके लिए विभाग ने पांच सदस्यीय टीम का भी गठन किया है। यह टीम एआई की मदद से काम करेगी। किसी व्यक्ति के चेहरे से उसकी उम्र का पता लगाने के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। एआई कैमरा 21 साल से कम उम्र के लोगों का पता लगाएगा। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज की निगरानी कर रहे एक्साइज अधिकारी को उनके मोबाइल फोन पर एक सूचना मिलेगी। एक्साइज डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये सभी सिस्टम दुर्घटनाओं को रोकेंगे। नियम के मुताबिक 21 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही बार में प्रवेश कर सकते हैं। 21 से 25 वर्ष के बीच के लोगों को हार्ड ड्रिंक देने पर पाबंदी है। अधिकारी ने जानकारी दी कि वे केवल पांच प्रतिशत से कम अल्कोहल वाली बीयर या वाइन ले सकते हैं।
बार प्रबंधकों को किया जाएगा सतर्क
अधिकारियों के मुताबिक इस संबंध में बार मालिकों और प्रबंधकों को सतर्क किया जाएगा। बार मालिक नाबालिगों को शराब पीने की अनुमति देने से पहले दो बार सोचेंगे, क्योंकि उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के निदेशक प्रसाद सुर्वे ने कहा कि विभाग अब मुंबई में लगभग 2,000 बार, रेस्टोरेंट और पब में कैमरों की निगरानी करेगा। पुणे पोर्श कार दुर्घटना के बाद हमने एक विशेष अभियान शुरू किया है। सभी बार और पब में परमिट रूम और बार काउंटर पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए गए है। सुर्वे ने कहा कि क्षेत्र में तैनात एक्साइज अधिकारी बार मालिकों से ईमेल आईडी और पासवर्ड लेकर कैमरों का एक्सेस लेंगे।
एआई कैमरे बताएंगे उम्र
उपमुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने विधानसभा सदन में जानकारी दी थी कि राज्य सरकार ने पांच लोगों की एक कमेटी बनाई है। जिसमें आबकारी विभाग के अलावा चार अन्य एक्सपर्ट शामिल हैं जो इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के हाई देवेंद्र फड़णवीस रेजोल्यूशन कैमरे बार और पब के काउंटर पर लगाए जाएंगे। जो काउंटर पर आनेवालों केचेहरे (फेस रिकग्निशन) से उम्र बतादेंगे। ऐसे में नाबालिग या कम उम्र के युवाओं के कैमरों की जद में आते ही इसका नोटिफिकेशन आबकारी विभाग के अधिकारियों के मोबाइल पर चला जाएगा।
बार, पब और डिस्को की जांच
आबकारी विभाग ने अब तक राज्य में 23,690 लाइसेंस की जांच की है। जिनमें 796 में नियमानुसार कमियां पाई गईं हैं। नियमों का उल्लंघन करनेवालों पर कार्रवाई भी की गई है।
पुणे में कितनों पर कार्रवाई
> 83 होटल पर नियमावली तोड़ने की कार्रवाई।
31 लोगों पर बिना परमिट शराब सेवन ऐक्शन।
> 209 प्रतिष्ठानों पर अन्य नियम भंग कार्रवाई।
154 लाइसेंस को 7 से 10 दिन के लिए निलंबित किया।
>80 बार, पब, परमिट रूम और आर्केस्ट्रा का लाइसेंस रद्द कर दिया।
जांच का दायरा
>ग्राहक के पास शराब पीने का
>परमिट है या नहीं। > परमिट रूम में 21 साल से ज्यादा का ग्राहक ही हैं या नहीं।
>25 वर्ष से कम आयु के युवाओं को नशा परोसने में नियमावली पालन।
>मुंबई में आबकारी विभाग की कारवाई।
>1034 बार, पब, परमिट रूम और डिस्को की जांच।
>39 होटल में कमियां पाई गईं 9 के लाइसेंस निलंबित किए।
> मुंबई उपनगर में कार्रवाई 1572 बार, पब, परमिट रूम और डिस्को की जांच 89 में कमियां पायी गई हैं।