Monday, June 16, 2025

Top 5 This Week

ADVT[the_ad_group id="3934"]

Related Posts

परिवहन पासों के ऑनलाइन सत्यापन से बढ़ेगी आसवनियों की आपूर्ति

प्रदेश की उत्पादक इकाइयों को अपने उत्पादन को अपने निर्धारित बांड की सीमा में ही अंडर बांड निर्यात अथवा बिक्री करनी होती है। इसके लिए उत्पादक इकाइयों को पीडी-15, एफएल-बीबी 1 एवं बी-7 जैसे बांड लेना होता है। बांड की कीमत इकाई की सम्पूर्ण मूल्य का अधिकतम 90 प्रतिशत होता है। उत्पादन इकाइयां, अल्कोहल और मदिरा अपने निर्धारित बांड की कीमत के अंतर्गत अपने उत्पाद का डिस्पैच करती हैं। हालांकि उत्पादों के लिए निर्धारित शुल्क भी अग्रिम जमा कराया जाता है। क्रेता अथवा आयातक इकाई के लिए परिवहन पास आबकारी द्वारा जारी किया जाता है। सम्बन्धित इकाई से परिवहन पास की वापसी निश्चित कार्य दिवस में आवश्यक होता है। परिवहन पास की वापसी को आबकारी नीति में ऑनलाइन सत्यापन की मंजूरी दी गई है। पासों के मैनुअल सत्यापन एवं वापसी की व्यवस्था समाप्त कर दिया गया है। उत्पादन इकाइयों को अपने निर्यात अथवा बिक्री के लिए अब इससे राहत मिलेगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!

Popular Articles