राज्य सरकार ने बायोडीजल के उत्पादन के लिए मेथनॉल (मिथाइल अल्कोहल) पर आयात शुल्क और उत्पाद शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। 7 अगस्त को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने विधानसभा में इस फैसले की घोषणा की। राज्य सरकार ने ओडिशा आबकारी अधिनियम, 2008 की धारा 96 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने बायोडीजल के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मेथनॉल (मिथाइल अल्कोहल) को ओडिशा आबकारी अधिनियम 2008 के दायरे से बाहर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
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