Saturday, March 14, 2026
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HomeAlco-BevAlcohol Industry Updatesनो हेलमेट नो शराब' नियम लागू

नो हेलमेट नो शराब’ नियम लागू

गुमला में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के द्वारा ‘नो हेलमेट नो शराब’ नई पहल की शुरुआत की गई है। जिला प्रशासन सड़क दुर्घटना को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों पर अंकुश लगाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए सड़क सुरक्षा विभाग के द्वारा जिले की सभी शराब दुकानों पर ‘नो हेलमेट नो शराब’ का पोस्टर लगाने व इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया।मोटर यान निरीक्षक एवं सड़क सुरक्षा द्वारा जिला की सभी शराब दुकानों का निरीक्षण करते हुए निर्देश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति शराब दुकान में बिना हेलमेट के नहीं आए। बिना हेलमेट के आने पर शराब नहीं मिलेगी और साथ ही चालान भी कर दिया जाएगा। शराब दुकानदारों को इस पहल का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। उनसे कहा गया है कि बिना हेलमेट वालों को शराब देना बंद कर दें, वरना प्रशासनिक कारवाई के लिए तैयार रहें।

पूर्व में भी जिले की शराब दुकानों पर ‘नो हेलमेट नो शराब’ का बोर्ड एवं सीसीटीवी कैमरा लगवाने का निर्देश दिया गया था। अब जुर्माना वसूला जाएगा और कारवाई की जाएगी। सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी करते हुए चालान घर पहुंचेगा। सड़क सुरक्षा प्रबंधक ने बताया कि प्रति वर्ष देश व राज्य में अनगिनत सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है।

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