भोपाल (राज्य ब्यूरो)। शराब के परिवहन परमिट का सत्यापन टोल नाकों पर फास्टैग से होगा। किसी निर्धारित अवधि में वाहन किन-किन टोल प्लाजा से गुजरा है, यह जानकारी आबकारी पोर्टल पर स्वतः ही मिल जाएगी। देश की शराब निर्माण इकाइयों से प्रदेश के भीतर एवं निर्यात रूट में टोल प्लाजा की मैपिंग करने के लिए समस्त उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता को निर्देशित किया गया है। पोर्टल पर यह प्रतिबंध प्रभावी किया गया है कि जिन निर्यात रूट में टोल प्लाजा की मैपिंग नहीं मिलेगी, उनका परमिट जारी नहीं किया जाएगा। प्रदेश के भीतर भी सिर्फ उन्हीं रूट पर परमिट जारी किया जाएगा, जिन पर आवश्यकता अनुसार टोल प्लाजा की मैपिंग की गई हो। इसके लिए आबकारी आयुक्त ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

ई- आबकारी पोर्टल से फास्टैग सेवा के इंटीग्रेशन की टेस्टिंग में प्रदेश की निर्माण इकाइयों से निर्यात में उपयोग हो रहे वाहनों का डेटा फास्टैग सेवा से नहीं जुड़ना पाया गया, जिसके चलते उन वाहनों द्वारा परिवहन के दौरान टोल टैक्स का नगद भुगतान किया गया है अथवा उन वाहनों में फास्टैग का पंजीयन प्राइवेट श्रेणी अथवा वाहन क्रमांक के स्थान पर वाहन के चेसिस नंबर पर किया गया है।

फास्टैग सेवा द्वारा सिर्फ उन्हीं वाहनों की जानकारी दी जाती है जिनका कामर्शियल श्रेणी में पंजीयन कराया गया है एवं परिवहन के दौरान फास्टैग के माध्यम से ही टोल टैक्स का भुगतान किया गया है।

परिवहन के दौरान वाहन को टोल प्लाजा से गुजरने की जानकारी फास्टैग के माध्यम से सही प्राप्त हो, इसके लिए यह सुनिश्चित किया गया कि शराब, स्पिरिट के परिवहन, निर्यात के लिए सिर्फ उन्हीं वाहनों का उपयोग किया जाए, जिनका फास्टैग पंजीयन कामर्शियल श्रेणी में एवं वाहन क्रमांक के आधार पर किया गया हो।

Related
Will neither drink nor allow liquor sale, Bihar vows

समस्त टोल प्लाजा पर टैक्स का भुगतान फास्टैग के माध्यम से ही किया जाएगा। शराब, स्पिरिट का परिवहन, निर्यात अनुमोदित रूट से एवं मैप किए गए टोल प्लाजा से ही किया जाएगा।

Promotion